Savings Account New Rules: Income Tax Department| RBI New Rules| वर्तमान समय की इस डिजिटल दुनिया में अब बहुत ही पारदर्शिता तरह से हर कार्य हो गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अवैध तरह से कार्य अब नही कर पाएगा। यह ताजा खबर बहुत ही काम की है। आज के समय में सभी लोगों के बैंक में खाते मिल जाएंगे। लेकिन बैंक द्वारा भी उन खाता धारकों के खाते में जमा राशि की निकासी और जमा की पूरी जानकारी बैंक के पास रहती है।
ऐसे में अगर कोई भी नौकरी पेशा व्यक्ति है और आपकी वेतन एक निश्चित सीमा से अधिक है तो ऐसे में आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं चुकाते हैं तो आपको खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। आयकर विभाग (Income Tax Department) के पास हर खाता धारक की कमाई व लेन-देने की जानकारी रहती है। आइए खबर में जानते हैं और सब कुछ।
Savings Account New Rules: आरबीआई ने जमा राशि पर लगा दी है सीमा
खबर के मुताबिक बता दे कि आप बिना किसी की निगरानी के पूरे वर्ष के भीतर अपने बचत खाते में 10 लाख रूपये जमा कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इससे अधिक राशि आपके खाते में होती है तो बैंक आपके खाते की तुरंत ही जानकारी आयकर विभाग को दे देता है और विभाग से अपको इस बारे में नोटिस भी मिल सकता है। हालांकि यह जरूरी नही है कि आपको इसका टैक्स देना पडे़ लेकिन आयकर विभाग आपके इस पैसे का स्त्रोत पूंछेगा। आरबीआई (RBI) ने जमा राशि पर सीमा लगा दी है।
Savings Account New Rules: खाता धारक अगर स्त्रोत नही देता है तो देना होगा इना टैक्स
बैंक के बचत खाता में 10 लाख रूपये से ज्यादा होने पर यह सभी जानते हैं कि बैंक आयकर विभाग को सूचित करता है, और आयकर विभाग सम्बंधित खाता धारक से इसके बारे में स्त्रोत पूंछता है। अगर ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपने बैंक के खातें में जमा रूपये का सही स्त्रोत नहीं आयकर विभाग को बता पाता है तो ऐसे में उसके विरूद्ध आयकर विभाग उस राशि का 60 प्रतिशत कर, 25 प्रतिशत अधिभार और 4 प्रतिशत उपकर लगाकर खाताधारक से राशि की वसूली कर सकता है।
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